लोकतन्त्र उत्सव-मध्यप्रदेश
आगामी १७ नवम्बर को हम सभी को लोकतन्त्र महोत्सव की अनिवार्य परम्परा का निर्वहन अर्थात मतदान करना है. स्वच्छ, स्वस्थ लोकतन्त्र की स्थापना का सबसे अनिवार्य तत्व है "आदर्श आचार संहिता". तो आईये, मिलकर संकल्प लें कि हम न केवल स्वयं "आदर्श आचार संहिता" का पूर्ण परिपालन करेंगे वरन दूसरों को भी इसका पालन करने हेतु प्रेरित-प्रोत्साहित करेंगे.
इसके लिये सबसे पहले हमें "आदर्श आचार संहिता" के मूलभूत सिद्धान्तों एवं तत्वों का पूर्ण ज्ञान होना अत्यन्त अनिवार्य है.
१. शासकीय भवन-कार्यालय-मन्त्रालय-विद्या लय-महाविद्यालय-विश्वविद्यालय- चिकित्सालय एवं अन्य किसी भी प्रकार की शासकीय सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री जैसे:
पर्चे,
बैनर,
झण्डे,
पेंटिंग,
पोस्टर,
होर्डिंग,
फ़्लैक्स इत्यादि न लगाना तथा किसी के द्वारा ऐसा करते पाए जाने पर तत्काल चुनाव आयोग के संज्ञान में लाना.
२. विद्युत एवं जलप्रदाय संसाधनों तथा उपकरणों जैसे खम्बों, पाईप लाइन इत्यादि पर किसी भी प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री न लगाना एवं किसी के द्वारा इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर तत्काल चुनाव आयोग के संज्ञान में लाना.
३. चुनाव प्रचार-प्रसार में शासकीय वाहनों, संसाधनों के प्रयोग को रोकना तथा किसी के द्वारा ऐसा करते पाए जाने पर तत्काल चुनाव के संज्ञान में लाना.
४. अनावश्यक शोर-शराबा-कोलाहल न मचाना, विशेषकर चिकित्सालयों एवं समस्त शिक्षण संस्थाओं के समीप पूर्ण शान्ति बनाए रखना.
५. दुष्प्रचार, दुर्भावनावश किये जा रहे प्रचार-प्रसार को रोकना एवं ऐसे किसी भी प्रयास को तत्काल चुनाव आयोग के संज्ञान में लाना.
६. भाषा-शब्दावली की मर्यादा बनाए रखना.
७. असत्य, तथ्यहीन, आधारहीन/निराधार कथनों-बातों का प्रयोग न करना एवं ऐसे किसी भी कुत्सित प्रयास को तत्काल चुनाव आयोग के संज्ञान में लाना.
८. संविधान, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करते हुए तथा शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए एक अच्छे नागरिक होने का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना.
९. हिंसा, बवाल, उत्पात से दूर रहकर, सौहार्द्रपूर्ण वातावरण तथा शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान करना.
१०. चुनाव प्रचार-प्रसार एवं चुनावी प्रक्रिया के दौरान, शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार से किये जा रहे पद अथवा सेवाओं के दुरुपयोग को तत्काल चुनाव आयोग के संज्ञान में लाना.
११.मतदाताओं को किसी भी प्रकार के भय-आतंक, लालच-प्रलोभन से दूर रखना, बचाना तथा ऐसे किसी भी प्रयास को तत्काल चुनाव आयोग एवं निकटतम पुलिस थाने के संज्ञान में लाना.
१२.छवि को धूमिल किये जाने सम्बन्धी किसी भी प्रकार की गतिविधि अथवा प्रयास को तत्काल चुनाव आयोग के संज्ञान में लाना.
आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो तकनीक जीवन की सरलता-सुगमता का सबसे महत्वपूर्ण, अनिवार्य तत्व.
तो, "आदर्श आचार संहिता" के उपरोक्त में से किसी भी सिद्धान्त-नियम के उल्लंघन पर, तकनीक का प्रयोग कीजिये एवं तत्काल उसका फ़ोटो खींचकर या वीडियो बनाकर हमें प्रेषित कीजिये:
चुनाव आयोग के मोबाईल एप cVIGIL अथवा पोर्टल/वेब साईट https://hindi.eci.gov.in/ eci-mobile-app/ पर तुरन्त प्रेषित करें.
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